मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने जब्त की सरवाना स्टोर्स की 66.93 करोड़ की प्रॉपर्टी

ईडी के मुताबिक दिवंगत पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. मैसर्स सरवाना स्टोर्स (Saravana Stores) के शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से एक्सिस बैंक, चेन्नई को धोखा देने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया था. पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवना स्टोर (गोल्ड पैलेस) ने जाली दस्तावेजों के जरिए एक्सिस बैंक से लोन लिया.

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ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Money Laundering Act)के प्रावधानों के तहत 23 सितंबर को मामला दर्ज किया था.
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सिस बैंक (Axis Bank) को धोखा देने से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में चेन्नई की सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) की 66.93 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया है. ईडी ने केंद्रीय आपराधिक शाखा- I, चेन्नई द्वारा दर्ज 25.02.2022 की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की. ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002  (Money Laundering Act)के प्रावधानों के तहत 23 सितंबर को मामला दर्ज किया था.

ईडी के मुताबिक दिवंगत पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. मैसर्स सरवाना स्टोर्स (Saravana Stores) के शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से एक्सिस बैंक, चेन्नई को धोखा देने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया था. पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवना स्टोर (गोल्ड पैलेस) ने जाली दस्तावेजों के जरिए एक्सिस बैंक से लोन लिया.

जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ा कर बताया. अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंकों/एनबीएफसी) से लिए गए लोन को चुकाने के लिए ओसीसी सीमा का इस्तेमाल किया. सरवाना स्टोर्स ने लोन की रकम का उस काम के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी बैंक ने मंजूरी नहीं दी थी.

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आरोपी फर्म ने आपराधिक गतिविधियों से 81.66 करोड़ रुपये की अपराध राशि अर्जित की है, जिसमें से 66.93 करोड़ रुपये ईडी ने अचल संपत्ति कुर्क करके रिकवर कर ली है. मामले की जांच जारी है.
 

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