कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग, बेंच के गठन पर विचार करेंगे CJI

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मीनाक्षी अरोडा ने CJI की बेंच को बताया कि एक साल हो चुका है लेकिन छात्राएं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हैं. छात्राएं प्राइवेट कॉलेज चली गई हैं लेकिन प्रैक्टिकल के लिए सरकारी कॉलेज जाना है.

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इस मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच का गठन करना होगा.
नई दिल्ली:

कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है. इस मसले पर CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो बेंच के गठन पर विचार करेंगे. इसके लिए तीन जजों की बेंच का गठन करना होगा. दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मीनाक्षी अरोडा ने CJI की बेंच को बताया कि एक साल हो चुका है लेकिन छात्राएं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हैं. छात्राएं प्राइवेट कॉलेज चली गई हैं लेकिन प्रैक्टिकल के लिए सरकारी कॉलेज जाना है.

अब 6 फरवरी से प्रैक्टिकल होने हैं. इस मामले पर जल्द तीन जजों की बेंच गठित की जाए. मामले में अंतरिम आदेश के लिए सुनवाई हो. CJI ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे. इसके लिए तीन जजों की बेंच का गठन करना होगा. दरअसल अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने बंटा हुआ फैसला सुनाया था. दोनों जजों की राय अलग होने के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था.

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