टैंकर माफिया पर क्या एक्शन? जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे क्या-क्या सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कहा जाता है कि टैंकर माफिया काम कर रहा है. अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम इस मामले को दिल्ली पुलिस को दे देंगे.

Advertisement
Read Time: 2 mins
दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो हमें बहुत खुशी होगी.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो हलफनामा दायर करके बताएं कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए उसने क्या-क्या कदम उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उस मामले को भी उठाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को हरियाणा के जरिए दिल्ली को 137 Cusec पानी छोड़ने का आदेश दिया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने आदेश के तहत 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया है जबकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हिमाचल प्रदेश के वकील का कहना था कि हम पानी छोड़ने को तैयार हैं. अलग-अलग तरह के बयानों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मामला है.

Advertisement

हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि वह कोर्ट को एक्सप्लेन करने को तैयार हैं लेकिन कोर्ट ने कहा आप कल एक्सप्लेन कीजिएगा "अब तक हम समझ गए हैं कि क्या हो रहा है." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कहा जाता है कि टैंकर माफिया काम कर रहा है. अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम इस मामले को दिल्ली पुलिस को दे देंगे.

दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो हमें बहुत खुशी होगी. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा.

यह भी पढ़ें : 

पानी के बाद दिल्ली में गहराया बिजली संकट, नेशनल पावर ग्रिड फेल होने पर कई इलाकों की बत्ती गुल

दिल्ली में गहराते जा रहे जल संकट को लेकर आतिशी ने उपराज्यपाल से की मुलाकात

Featured Video Of The Day
T20 World Cup Final: Team India की फाइनल में ये है ताकत, इस तरह मिल सकती है जीत