टैंकर माफिया पर क्या एक्शन? जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे क्या-क्या सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कहा जाता है कि टैंकर माफिया काम कर रहा है. अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम इस मामले को दिल्ली पुलिस को दे देंगे.

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दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो हमें बहुत खुशी होगी.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो हलफनामा दायर करके बताएं कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए उसने क्या-क्या कदम उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उस मामले को भी उठाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को हरियाणा के जरिए दिल्ली को 137 Cusec पानी छोड़ने का आदेश दिया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने आदेश के तहत 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया है जबकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हिमाचल प्रदेश के वकील का कहना था कि हम पानी छोड़ने को तैयार हैं. अलग-अलग तरह के बयानों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मामला है.

हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि वह कोर्ट को एक्सप्लेन करने को तैयार हैं लेकिन कोर्ट ने कहा आप कल एक्सप्लेन कीजिएगा "अब तक हम समझ गए हैं कि क्या हो रहा है." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कहा जाता है कि टैंकर माफिया काम कर रहा है. अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम इस मामले को दिल्ली पुलिस को दे देंगे.

दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो हमें बहुत खुशी होगी. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा.

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