दिल्‍ली शराब नीति मामला: के. कविता को SC से नहीं मिली राहत, निचली अदालत में जाने को कहा

शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और लोगों को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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के. कविता को 15 मार्च को ईडी की एक टीम ने गिरफ्तार किया था...
नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को जमानत देने से इनकार किया, जिन्हें ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है. सुप्रीम कोर्ट  ने बीआरएस नेता कविता से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा है. न्यायालय ने बीआरएस नेता कविता की उस याचिका पर ईडी से छह सप्ताह में जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर के. कविता जमानत याचिका दाखिल करती हैं, तो निचली अदालत जल्द सुनवाई करे. शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और लोगों को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 15 मार्च को ईडी की एक टीम ने गिरफ्तार किया था. उनसे सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में पूछताछ की जा रही है. यह रिमांड अवधि 23 मार्च को खत्म हो रही है.

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