दिल्ली HC ने गुड़गांव के स्कूल में मृत पाए गए बच्चे पर बनी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण से नेटफ्लिक्स को रोका

जस्टिस जयंत नाथ की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री को तभी प्रसारित किया जा सकता है जब स्कूल के संदर्भ वाले सभी दृश्यों को हटा दिया जाए. 

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नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) को डॉक्यूमेंट्री 'ए बिग लिटिल मर्डर' (A big Little Murder) के प्रसारण से रोक दिया है. यह डॉक्यूमेंट्री गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के वॉशरूम में मृत मिले सात वर्षीय छात्र पर आधारित बताई जा रही है. स्कूल ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री की स्ट्रीमिंग के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. 

जस्टिस जयंत नाथ की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री को तभी प्रसारित किया जा सकता है जब स्कूल के संदर्भ वाले सभी दृश्यों को हटा दिया जाए. 

जस्टिस जयंत नाथ ने कहा, "प्रतिवादियों को 'ए बिग लिटिल मर्डर' डॉक्यूमेंट्री या उसके किसी भी संक्षिप्त हिस्से की स्ट्रीमिंग, प्रसारित करने या टेलीकास्ट इत्यादि से रोक दिया गया है. मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि वादी स्कूल के सभी संदर्भों को हटाने और उस हिस्से को हटाने, जहां स्कूल की इमारत को दर्शाया गया है, के बाद प्रतिवादी इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित कर सकते हैं."

याचिका में कहा गया कि उक्त डॉक्यूमेंट्री 6 अगस्त, 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी. एडवोकेट विरमानी और संदीप कपूर द्वारा यह तर्क दिया गया कि डॉक्यूमेंट्री में स्कूल के नाम और बिल्डिंग के दृश्य का इस्तेमाल किया गया है, जो कि निचली अदालत के 8 जनवरी 2018 के आदेश का उल्लंघन है.

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