दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को गुरुवार को रद्द कर दिया. हाई कोर्ट (High Court) ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (CM's door-to-door ration scheme) को चुनौती वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं को मंजूरी दी थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है ,लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती.
दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था.
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