अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 5-7 दिन में आएगा फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा- फैसला लिखने में 5 से 7 दिन लगेंगे. केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को दोपहर 3:00 बजे होगी.

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नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में बुधवार को सुनवाई हुई.  अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है. अदालत ने कहा है कि फैसला लिखने में 5-7 दिनों का समय लगेगा. दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा- फैसला लिखने में 5 से 7 दिन लगेंगे. अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.  जबकि अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को दोपहर 3:00 बजे होगी.

रिहाई को रोकने के लिए हुई गिरफ्तारी: केजरीवाल के वकील
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि आबकारी ‘घोटाला' मामले में उनकी रिहाई को रोकने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(CBI) ने उन्हें गिरफ्तार किया है. इस दौरान केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने न केवल सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी की आलोचना की बल्कि उन्हें मामले में जमानत पर रिहा करने का भी अनुरोध किया. 

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत के समक्ष आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक का पक्ष रह रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी, ‘‘ यह दुर्भाग्य से रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी है. मेरे पास (ईडी के मामलों में) बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के तीन आदेश हैं...ये आदेश दिखाते हैं कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है. उसे रिहा किया जाना चाहिए लेकिन उसकी रिहाई न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है.''

केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ‘‘ आतंकवादी नहीं थे.'' उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई और मुख्यमंत्री जमानत के हकदार हैं.

सीबीआई ने 2 याचिकाओं का किया विरोध
सीबीआई की ओर पेश हुए अधिवक्ता डी.पी.सिंह ने केजरीवाल द्वारा दाखिल दो याचिकाओं का विरोध किया. मुख्यमंत्री ने एक अर्जी में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है जबकि दूसरी अर्जी में जमानत देने का अनुरोध किया है.  केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी रिहाई को रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और यह ‘अन्यायपूर्ण' है.  केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां पर वह पहले ही प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में थे. 

गिरफ्तारी का कारण सीबीआई ने नहीं बताया: अभिषेक मनु सिंघवी
अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, “अभी तक सीबीआई यह नहीं बता पाई है कि आखिर केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है? यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है. केजरीवाल देश के सम्मानित राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. ”

बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में 25 जून को याचिका दाखिल की गई थी.  सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है.  इसमें आर्टिकल 21 से लेकर 22 की अनदेखी का आरोप लगाया गया है.  जांच एजेंसी बार-बार यही राग अलाप रही है कि केजरीवाल पूछताछ में सवालों का उचित जवाब नहीं दे रहे हैं. 

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