मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर

दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से केस को गुरुवार को ही सुनने व फैसला करने के निर्देश दिए है.

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नई दिल्ली:

दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत में 30 सितंबर तक मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रायल पर रोक लगाने, जमानत याचिका को टालने और मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर नोटिस जारी करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर आज सुनवाई हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से केस को गुरुवार को ही सुनने व फैसला करने के निर्देश दिए है. कोर्ट ने कहा कि राऊज ऐवन्यू कोर्ट ट्रांसफर याचिका पर 30 सितंबर की बजाए गुरुवार को ही फैसला दे. इसके बाद पीड़ित पक्ष कानून के मुताबिक बड़ी कोर्ट में अपील कर सकता है. सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने पूछा कि ED मामले में जज ट्रांसफर क्यों चाहती है. इसपर जैन की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा जैन की जमानत की याचिका पर फैसला करने से रोकने के लिए.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत ने मामले को 30 सितंबर को सूचीबद्ध किया है. हम उन्हें याचिका पर जल्द सुनवाई करने को कह सकते हैं. सही है या गलत ये निचली अदालत को तय करना है. हम इसमें कैसे दखल दें. दरअसस, मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही के साथ जमानत याचिका की सुनवाई पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 सितंबर तक रोक लगा दी थी. 

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जैन की जमानत याचिका पर अन्य अदालत में सुनवाई के लिए ईडी द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने सभी आरोपियों से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की गई थी. ईडी ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के पास से मामले को ट्रांसफर करने की मांग की है. गोयल ने सुनवाई में मनी लांड्रिंग मामले में जांच पर एजेंसी की खिंचाई की थी. वहीं, कोर्ट इस मामले में सत्येंद्र जैन और अन्य दो सह-आरोपियों अंकुश जैन व वैभव जैन की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

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ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित धन शोधन के मामले में जैन और दो अन्य को गिरफ्तार किया था. जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप लगाया गया था.

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