दिल्ली- NCR प्रदूषण मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में हलफनामा दायर किया है. दायर किए गए हलफनामा में दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने केंद्र द्वारा आयोग CAQM के निर्देशों पर स्कूलों को फिर से खोला था. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 20 से अधिक कोविड अस्पतालों में निर्माण कार्य की अनुमति मांगी है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए इनका निर्माण जरूरी है.
दिल्ली सरकार ने हलफनामे में कही ये बातें
दिल्ली सरकार ने कहा कि साल 2020 और साल 2021 में महामारी के कारण 26.03.2020 से 30.08.2021 के बीच सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे. बाद में 01.09.2021 से कक्षा 9वीं के बाद के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए. वो भी केवल कक्षा की अधिकतम 50% बैठने की क्षमता के साथ. वहीं सभी कक्षाओं के लिए स्कूल 01.11.2021 से खोले गए जब कोविड की स्थिति में सुधार हुआ.
नवंबर, 2021 में जब हवा की गुणवत्ता खराब हुई, तो दिल्ली सरकार ने 13.11.2021 को सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक कोचिंग संस्थान, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थान, अन्य प्रशिक्षण संस्थान और पुस्तकालय (जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है उन्हें छोड़कर) बंद करने के निर्देश जारी किए थे. 20.11.2021 तक स्कूल बंद किए गए थे.
आयोग ने 16.11.2021 को एनसीआर में सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति देने तक बंद करने के संबंध में निर्देश जारी किया था. इस पर दिल्ली में सभी पब्लिक स्कूल और निजी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहे. क्लासें लेने के लिए केवल ऑनलाइन मोड की अनुमति दी गई थी. हालांकि, आयोग ने 25.11.2021 को निर्देश दिया कि एनसीआर राज्य और दिल्ली सरकार एनसीआर में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए उचित निर्णय ले सकती है.
आयोग द्वारा 25.11.2021 को जारी निर्देशों के आलोक में वायु प्रदूषण परिदृश्य की समीक्षा के बाद दिल्ली सरकार ने शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 27.11.2021 के माध्यम से स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी.