दिल्ली आबकारी नीति: अदालत ने विज्ञापन कंपनी के डायरेक्टर को 13 फरवरी तक ED की हिरासत में भेजा

‘चेरियॉट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक राजेश जोशी को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी को 13 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.

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2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने को लेकर विज्ञापन कंपनी के निदेशक एजेंसी की जांच के दायरे में हैं.
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering) की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए एक विज्ञापन कंपनी के निदेशक को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया. कंपनी के निदेशक ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर आम आदमी पार्टी (आप) का प्रचार अभियान चलाया था.

‘चेरियॉट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक राजेश जोशी को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी को 13 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जोशी को बुधवार को गिरफ्तार किया था.
एजेंसी ने उनकी 10 दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए मामले में अन्य आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है.

ईडी ने कहा कि ‘‘रिश्वत'' के पैसे 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने को लेकर विज्ञापन कंपनी के निदेशक एजेंसी की जांच के दायरे में हैं. एजेंसी ने मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति में कथित रूप से ली गई 100 करोड़ रुपये की ‘‘रिश्वत'' के एक हिस्से का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव अभियान में किया गया. इस संबंध में जोशी की भूमिका की जांच की जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, ‘‘आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गोवा चुनाव अभियान के लिए संबंधित विज्ञापन और अन्य कार्यों का जिम्मा ‘चैरियट प्रोडक्शंस' को दिया था.''ईडी इस मामले में अभी तक जोशी सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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