दिल्ली की आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने सोमवार को कारोबारी दिनेश अरोड़ा (Dinesh Arora) को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अरोड़ा की ईडी की हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी ने दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी. साथ ही कोर्ट ने उसे अन्य आरोपियों से अलग जेल में रखने का निर्देश दिया.
दिनेश अरोड़ा के वकील ने कोर्ट में कहा कि अरोड़ा सीबीआई के केस में सरकारी गवाह है. ऐसे में उसे अलग जेल में रखा जाए, जहां इस केस के दूसरे आरोपी हैं. इस पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल के निदेशक को आरोपी दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत के दौरान दूसरे आरोपियों से अलग जेल में रखने का निर्देश दिया है.
इस मामले में दिनेश अरोड़ा ने अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल की है. अरोड़ा ने अपनी पत्नी की सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग की है. राउज एवेन्यू कोर्ट दिनेश अरोड़ा की अंतरिम जमानत पर 25 जुलाई को सुनवाई करेगा.
बता दें कि दिल्ली की अब समाप्त की जा चुकी आबकारी नीति को बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया था. कोर्ट ने पिछले साल 16 नवंबर को दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली थी. हालांकि इसी महीने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरोड़ा को गिरफ्तार किया था.
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