दिल्ली की एक अदालत ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वो ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ प्रकाशित 'अपमानजनक' लेख को हटाए.
ZEE ने दिल्ली सत्र न्यायालय के सामने तर्क दिया, "ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित लेख झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत था, कंपनी को बदनाम करने के पूर्व-निर्धारित और दुर्भावनापूर्ण इरादे से इसे प्रकाशित किया गया था."
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने ज़ी को बड़ी राहत देते हुए, ब्लूमबर्ग को "आदेश मिलने के एक सप्ताह के भीतर अपने प्लेटफॉर्म से अपमानजनक लेख हटाने" का निर्देश दिया.
साथ ही सुनवाई की अगली तारीख तक ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे किसी भी लेख को पोस्ट करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया.
इसमें कहा गया है कि "कंपनी द्वारा इसका जोरदार खंडन करने के बावजूद, लेख ने नियामक के किसी भी आदेश के आधार के बिना, ZEE में वित्तीय अनियमितताओं को गलत तरीके से प्रकाशित किया."