- दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को जमानत प्रदान की है.
- अदालत ने बताया कि उचित अवधि से अधिक समय तक जेल में रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
- अदालत ने त्वरित सुनवाई के अधिकार को कारावास की अवधि से जोड़कर महत्वपूर्ण माना है.
Sukesh Chandrashekhar Bail: दिल्ली के जेल में बंद 'महाठग' सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि उचित अवधि से अधिक समय तक कारावास व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.
अपने आदेश में, अदालत ने चंद्रशेखर को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने आगे कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने से रोकना, जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल नंबर देना, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना और पूर्व अनुमति के बिना देश न छोड़ना शामिल है.
गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और यह मामला पहले से ही काफी चर्चा में रहा है. यह मामला साल 2021 में उस वक्त सामने आया जब तिहाड़ जेल से ही एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाले ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ. आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई.
बाद में, पता चला कि सुकेश ने इस रकम का इस्तेमाल कई हस्तियों को महंगे तोहफे देने में भी किया था, जिनमें जैकलीन फर्नांडीज का नाम प्रमुखता से सामने आया. जानकारी के मुताबिक, जैकलीन को सुकेश की ओर से कई महंगे गिफ्ट्स मिले थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी.
ये भी पढ़ें : अमेरिका और इजरायल ने 7 बार परमाणु ठिकानों पर किया हमला- ईरान ने UN को पकड़ा दी पूरी लिस्ट













