सिंधुदुर्ग की अदालत ने 2019 में अभियंता प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंकने के मामले में नितेश राणे को दोषी ठहराया. अदालत ने कहा कि कानून निर्माता कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते और नितेश राणे को एक महीने की जेल दी. नितेश राणे ने कणकवली में सड़क की खराब स्थिति पर प्रकाश शेडेकर से जवाब मांगा था, जिसके बाद विवाद हुआ.