सीबीआई ने वर्ष 2005 में प्राथमिकी दर्ज की थी.
नई दिल्ली:
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दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में शनिवार को दोषी करार दिया. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने फैसला सुनाते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की. उस दिन सजा पर दोनों पक्षों की बहस होगी. उल्लेखनीय है कि सीबीआई (CBI) ने वर्ष 2005 में प्राथमिकी दर्ज की थी.
एजेंसी ने 26 मार्च 2010 को आरोप-पत्र दाखिल किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौटाला की 6.09 करोड़ की संपत्ति वर्ष 1993 से 2006 के बीच उनके आय के वैध स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक है.
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