क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग का मामला : TMC नेता साकेत गोखले ने SC में दायर की जमानत याचिका

गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को गोखले को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि चार्जशीट दायर होने के बाद ही साकेत गोखले अदालत का रुख करें.

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नई दिल्‍ली:

क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी नेता साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्‍ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने नोटिस जारी किया है. इससे पहले  गुजरात हाईकोर्ट ने गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया था. 

गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस समीर दवे की एकल न्यायाधीश पीठ ने 23 जनवरी को कहा था कि गोखले के खिलाफ आरोप गंभीर हैं. साथ ही पुलिस ने अभी तक इस मामले में चार्जशीट दायर नहीं की है, जिसके खिलाफ साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले द्वारा क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. 

गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को गोखले को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि चार्जशीट दायर होने के बाद ही साकेत गोखले अदालत का रुख करें. गोखले को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर, 2022 को क्राउड फंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था.

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