जान का डर वाली दलील खारिज, कोर्ट का लूथरा ब्रदर्स को अग्रिम जमानत से इनकार

गोवा नाइट क्लब मामले में लूथरा ब्रदर्स के वकील ने कोर्ट से जमानत मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों भाई की अग्रिम याचिको को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि दोनों भाइयों को थाइलैंड में हिरासत में लिया गया है.

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  • दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गोवा नाइट क्लब मामले में लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है
  • लूथरा भाइयों ने कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताते हुए कुछ दिनों के लिए सुरक्षा की मांग की है
  • उनके वकील ने बताया कि पासपोर्ट रद्द होने के कारण दोनों भाई डिपोर्ट होने वाले हैं और सहयोग करना चाहते हैं
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गोवा नाइट क्लब मामले के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, टैक्स भरते हैं. उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. लूथरा भाइयों ने कोर्ट के सामने अपनी जान का खतरा बताते हुए रक्षा करने की गुहार लगाई.उन्होंने 2, 3 या 4 दिनों के लिए प्रोटेक्शन की मांग की.उनके वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है. दोनों भाई वापस लौटना चाहते हैं और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहते हैं.

इस मामले लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट मीर ने दलील दी कि दोनों भाई फुकेत में बैठकर भी भारत में लोगों को रोजगार दे रहे हैं. क्या उनके साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए? उनका कहना था कि जांच एजेंसी जहां चाहेगी, वहां वह पेश होंगे. हम केवल ट्रांजिट अंतरिम जमानत का अनुरोध कर रहे हैं.हम डिस्चार्ज या जमानत के गुण-दोष पर बहस नहीं कर रहे हैं. 

गोवा पुलिस ने जारी किया बयान

इस मामले में गोवा पुलिस ने एक बयान भी जारी किया है. गोवा पुलिस ने कहा है कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को गोवा के अंजुना में रोमियो लेन में बर्च अग्निकांड मामले में लूथरा बंधुओं, सौरभ और गौरव लूथरा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.मामले की सुनवाई कल हुई, जिसके दौरान कोर्ट ने तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया और इसे आज के लिए पोस्ट कर दिया.सभी पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.गोवा पुलिस ने अग्रिम जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया.

आपको बता दें कि गोवा नाइट क्लब हादसा मामले की जांच के दौरान पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के लीज दस्तावेजों और ट्रेड लाइसेंस का हवाला देते हुए उनके दावों को गलत बताया था. और कहा है कि वो एक पंचायत द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस पर भरोसा करते हैं. वो ट्रेड लाइसेंस भी 2023 में खत्म हो गया, जिसे अभी तक रिन्यू नहीं कराया गया है. दस्तावेजों से साफ है कि यह क्लब लूथरा ब्रदर्स द्वारा ही चलाया जा रहा था. 

गोवा पुलिस ने लगाया गुमराह करने का आरोप

गोवा पुलिस ने कोर्ट में लूथरा भाइयों पर गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि नाइटक्लब में आग लगने की खबर मिलते ही उन्होंने देश से भागने की तैयारी कर ली थी. दिल्ली में उनके घर पर उनकी मां शशि लूथरा ने भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी. दोनों के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ थे. खबरों में उनका नाम आते ही वो विदेश भाग गए थे.

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