अनिल देशमुख की रिहाई के आदेश पर कोर्ट की लगी मुहर, शाम तक जेल से बाहर आने की संभावना

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की रिहाई के आदेश पर कोर्ट की मुहर लग गयी है. बॉम्बे सेशंस कोर्ट से रिलीज मेमो मिल गया है.

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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (फाइल फोटो)
मुंबई:

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की रिहाई के आदेश पर कोर्ट की मुहर लग गयी है. बॉम्बे सेशंस कोर्ट से रिलीज मेमो मिल गया है. अनिल देशमुख के वकील एड इंद्रपाल सिंह रिहाई आदेश पत्र लेकर मुंबई सत्र न्यायालय से आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए हैं. जमानत की सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.  शीघ्र ही आदेश पत्र आर्थर रोड जेल के लेटर बॉक्स में डाल दिया जाएगा. अनिल देशमुख के शाम तक जेल से बाहर आने की संभावना है.

इससे पहले  बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के 73 वर्षीय नेता को 12 दिसंबर को जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए समय मांगा था और अदालत ने आदेश पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी.

जांच एजेंसी ने न्यायालय का रुख किया, लेकिन उसकी अपील पर जनवरी 2023 में ही सुनवाई हो सकेगी, क्योंकि अदालत में शीतकालीन अवकाश है.उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था. जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बार और रोक बढ़ाने का अनुरोध किया था.

देशमुख के वकील अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह ने दावा किया कि सीबीआई उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को विफल करने का प्रयास कर रही है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में इसे और नहीं बढ़ाया जाएगा. उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने दलीलों पर सुनवाई के बाद कहा था कि आगे और समय नहीं बढ़ाया जा सकता.

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