सुप्रीम कोर्ट में आज 9 जजों की संविधान पीठ करेगी खनिज कर मामले में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज कई महत्‍वपूर्ण मामलों की सुनवाई होनी है. खनिज कर मामले में जहां पर 9 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. साथ ही कई अन्‍य महत्‍वपूर्ण मामलों में भी सुनवाई होनी है.

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फाइल फोटो.
नई दिल्‍ली :

देश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज खनिज कर मामले को लेकर सुनवाई होगी. इस मामले में 9 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट में इसके अलावा भी कई बड़े मामलों को लेकर सुनवाई की जाएगी, जिसमें फ्रीबीज से जुड़े वादों पर रोक लगाने की याचिका का मुद्दा भी शामिल है. साथ ही शीर्ष अदालत में दिल्‍ली शराब घोटाले के मामले में विजय नायर की जमानत याचिका पर भी आज ही सुनवाई होनी है. 

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ खनिज कर मामले में इस सवाल पर सुनवाई करेगी कि क्या राज्य खनिज संपदा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले टैक्‍स वसूल सकते हैं या फिर उसके फैसले के बाद से. पिछले सप्ताह एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया था और खनन और खनिज-उपयोग गतिविधियों पर रॉयल्टी लगाने के राज्यों के अधिकारों को बरकरार रखा था. 

फ्रीबीज पर रोक लगाने की याचिका पर भी होगी सुनवाई 

चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज के वादों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. हाल ही में मुफ्त सुविधाओं से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम इस याचिका का विरोध करते हैं, क्योंकि यह याचिका राज्य द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है.

विजय नायर की जमानत याचिका पर भी आज होगी सुनवाई 

दिल्ली शराब घोटाला मामले के मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नायर की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. विजय नायर को पहले ही सीबीआई मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट ने ईडी मामले में नायर को जमानत देने से इनकार कर दिया था. विजय नायर पर साउथ लॉबी से मीटिंग कराने और पैसों का इंतजाम करने का आरोप है. 

पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जारी ईडी के समन को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. इस मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई है, जबकि कोर्ट ने ईडी को इन दोनों से पूछताछ करने से नहीं रोका है.

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