CM केजरीवाल का आपत्तिजनक भाषण मामला: SC में टली सुनवाई, HC ने खारिज कर दी थी याचिका

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने केस में आरोपमुक्त होने की अर्जी इलाहाबाद HC से खारिज होने के बाद राहत के लिए  सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

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सीएम अरविंद केजरीवाल खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज है
नई दिल्ली:

2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक भाषण के कारण चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला झेल रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मई तक के लिए लिए टल गई है. इस बीच इस केस को लेकर  सुल्तानपुर की अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक जारी रहेगी.  अरविंद केजरीवाल ने केस में आरोपमुक्त होने की अर्जी इलाहाबाद HC से खारिज होने के बाद राहत के लिए  सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. गौरतलब है कि 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने अपने बयान में कहा था कि जो भाजपा को वोट देगा, उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा. इस बयान के बाद उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर FIR दर्ज की गई थी. 

बताते चलें कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में गुजरात के सूरत की अदालत की ओर से दोषी करार दिया गया था. इस मामले में उन्हें दो साल की सजा दी गई है. गुरुवार को आए इस फैसले के बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को सांसद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. 

राहुल गांधी को  सन 2019 के एक मामले में मानहानि का दोषी पाया गया है. उन्‍होंने 'मोदी सरनेम' को लेकर विवादित टिप्‍पणी की थी. कोर्ट से सजा मिलने के तुरंत बाद राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है. निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया है. 

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