दिल्ली सरकार (Aap Government) की एक और योजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ विवाद खड़ा होता दिख रहा है. दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की योजना 'राशन की डोरस्टेप डिलीवरी' (Delhi Doorstep Delivery) पर रोक लगा दी है. 25 मार्च से दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना शुरू होने वाली थी. दिल्ली सरकार 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के नाम से यह योजना शुरू होने वाली थी, लेकिन केंद्र ने इस योजना पर आपत्ति जताई है.मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) इस योजना को लांच करने वाले थे.
केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस योजना को शुरू न किया जाए. केंद्र ने इसके पीछे फूड सिक्योरिटी एक्ट का हवाला दिया है. केंद्र सरकार के मुताबिक, 'फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार राशन देती है इसलिए इस योजना में दिल्ली सरकार बदलाव ना करे.'
बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी दे चुकी थी और 25 मार्च से उसको लॉन्च करना था.केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव एस जगन्नाथन ने दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दिल्ली सरकार द्वारा कोई नई योजना या नामकरण स्वीकार्य नहीं है. लेकिन केंद्र सरकार को कोई समस्या नही होगी अगर दिल्ली सरकार अपनी कोई नई योजना लाती है. बिना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के किसी तत्व से मिश्रण करते हुए ऐसा किया जा सकता है.
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इसके पहले केजरीवाल सरकार ने कई सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए डोरस्टेप डिलीवरी सुविधा शुरू की थी. पिछले साल कोविड के बीच यह सुविधा शुरू की गई थी, जिसके तहत दिल्लीवासी 50 रुपए के मामूली शुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस या मैरिज सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज घर पर रिसीव कर सकते थे. इस योजना के बाद सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करने की योजना बनाई थी.