'खजाने पर पड़े कम से कम भार', केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों से की सबसे सस्ती यात्रा टिकट चुनने की अपील

पत्र में कहा गया,‘‘कर्मचारियों को यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करने चाहिए और सबसे प्रतिस्पर्धी किराये को चुनना चाहिए जिससे कि सरकारी खजाने पर कम से कम भार पड़े.’’

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कर्मचारियों को यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करने चाहिए.
नई दिल्ली:

गैर-जरूरी खर्च में कटौती करने की कवायद के तहत वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे जिस यात्रा श्रेणी के हकदार हैं, उसमें उन्हें ‘‘सबसे सस्ता किराया'' चुनना चाहिए और दौरों व एलटीसी के लिए अपनी हवाई यात्रा की तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले टिकट बुक करना चाहिए. व्यय विभाग की ओर से जारी कार्यालय पत्र में कहा गया कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करना चाहिए और यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी बुकिंग की जा सकती है लेकिन ‘बेवजह टिकट रद्द' करने से बचना चाहिए.

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सरकारी कर्मचारी वर्तमान में सिर्फ तीन अधिकृत यात्रा एजेंटों से ही हवाई टिकट खरीद सकते हैं जिनमें बॉमर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी शामिल हैं. सरकारी खर्च पर हवाई टिकट की बुकिंग से संबंधित नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक यात्रा के 72 घंटे से भी कम समय के भीतर बुकिंग करने, यात्रा के 24 घंटे से भी कम समय में टिकट रद्द करने पर कर्मचारी को स्व-घोषित स्पष्टीकरण देना होगा.

इसमें कहा गया है, ‘‘कर्मचारियों को अपनी यात्रा श्रेणी में उपलब्ध सबसे सस्ती उड़ानें चुननी चाहिए.''निर्देशों के मुताबिक किसी भी एक यात्रा के लिए सभी कर्मचारियों के टिकट एक ही यात्रा एजेंट के जरिए बुक करने चाहिए और इन बुकिंग एजेंट को किसी तरह का शुल्क अदा नहीं किया जाना चाहिए.

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इसमें कहा गया,‘‘कर्मचारियों को यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करने चाहिए और सबसे प्रतिस्पर्धी किराये को चुनना चाहिए जिससे कि सरकारी खजाने पर कम से कम भार पड़े.''

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