NEET केस के आरोपी का दावा "गलत पहचान" के चलते CBI ने किया अरेस्ट, कोर्ट ने दी जमानत

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अंकित सिंगला ने सीबीआई और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद गंगाधर गुंडे को जमानत दे दी. राउज़ एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को गंगाधर गुंडे नाम के व्यक्ति को जमानत दे दी.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
नई दिल्ली:

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने NEET पेपर मामले से जुड़े गंगाधर गुंडे को शुक्रवार को जमानत दे दी. गंगाधर के वकील ने दावा किया था कि उसे महाराष्ट्र के लातूर से जुड़े एनईईटी पेपर मामले में गलत पहचान के कारण सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

सीबीआई ने आरोपी गुंडे को 26 जून को देहरादून से गिरफ्तार किया था. यह मामला सबसे पहले लातूर पुलिस ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था. बाद में एफआईआर को सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अंकित सिंगला ने सीबीआई और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद गंगाधर गुंडे को जमानत दे दी. राउज़ एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को गंगाधर गुंडे नाम के व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसके वकील ने दावा किया था कि उसे महाराष्ट्र के लातूर से जुड़े एनईईटी पेपर मामले में गलत पहचान के कारण सीबीआई ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया था.

सीबीआई ने आरोपी गुंडे को 26 जून को देहरादून से गिरफ्तार किया था. यह मामला सबसे पहले लातूर पुलिस ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था. बाद में एफआईआर को सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया. उन्हें 25,000 रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि का जमानत बांड भरने पर जमानत दी गई है.

सिर्फ नाम के आधार पर गिरफ्तार किया

गंगाधर गुंडे के वकील कैलाश मोरे ने कोर्ट को बताया कि , "गंगाधर गुंडे को केवल नाम के आधार पर अरेस्ट किया गया है. वकील ने बताया कि इस केस से गंगाधर गुंडे का कोई कनेक्शन नहीं है. मूल आरोपी का नाम में समानता के कारण सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जिसकी तलाश सीबीआई को थी, उसका नाम अप्पा नंजुथप्पा  है.

असली आरोपी हुआ गिरफ्तार

सीबीआई ने अप्पा नंजुथप्पा को भी गिरफ्तार कर लिया है. एन गंगाधर अप्पा नंजुथप्पा को बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया है.वकील मोरे ने यह भी कहा कि गंगाधर गुंडे का नाम जांच के दौरान सामने आया क्योंकि वह 2 अक्टूबर को संजय तुकाराम जाधव से मिले थे.

वैवाहिक विवाद के कारण गंगाधर से हुई मुलाकात

गुंडे ने उस्मानाबाद में अपनी बेटी के ससुराल में उसके वैवाहिक विवाद के बारे में उनसे मुलाकात की. वहां गुंडे और जाधव ने अपने मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान किया. जमानत याचिका में कहा गया है कि गुंडे ने 3 अक्टूबर को जाधव को फोन किया.
 

Advertisement
Featured Video Of The Day
Samarth By Hyundai: 'समर्थ दिव्यांगों को सशक्त बनाएगा' : Union Minister Dr Mansukh Mandaviya
Topics mentioned in this article