CBI के नियमित निदेशक क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला 2 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं लेकिन सरकार ने नियमित नियुक्ति की जगह प्रवीण सिन्हा को अंतरिम/ एक्टिंग निदेशक नियुक्त किया है. याचिका में मांग की गई है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया पद खाली होने से एक या दो महीने पहले शुरू की जानी चाहिए. 

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नई दिल्ली:

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में नियमित निदेशक नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा है. एनजीओ कॉमन कॉज ने इस बारे में याचिका दाखिल की है और कहै है कि 2 फरवरी के बाद से देश की शीर्ष जांच एजेंसी के पास कोई नियमित निदेशक नहीं है, इसलिए इस पर अविलंब नियुक्ति के आदेश दिए जाएं. याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इसकी वजह से पूरी सीबीआई को परेशानी उठानी पड़ रही है. 

कोर्ट दो हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगा. कॉमन कॉज ने याचिका में कहा है कि सीबीआई के नियमित निदेशक की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिए जाएं जो कि पीएम, CJI और नेता विपक्ष की चयन समिति द्वारा होनी है. याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अभी तक चयन कमेटी की मीटिंग भी नहीं हुई है. हालांकि, सरकार ने फिलहाल अंतरिम/एक्टिंग निदेशक नियुक्त किया है.

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याचिका में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला 2 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं लेकिन सरकार ने नियमित नियुक्ति की जगह प्रवीण सिन्हा को अंतरिम/ एक्टिंग निदेशक नियुक्त किया है. याचिका में मांग की गई है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया पद खाली होने से एक या दो महीने पहले शुरू की जानी चाहिए. 

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