क्या आप भारत में रहकर किसी दूसरे देश के खिलाड़ी या विदेशी टीम को चीयर कर सकते हैं? क्या आपको भारत के क्षेत्र में किसी दूसरे देश का झंडा फहराने का अधिकार है? गृह मंत्रालय (MHA) का इस सवाल पर कहना है कि उसे इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है. ये सवाल बठिंडा के रहने वाले एक्टिविस्ट हरमिलाप ग्रेवाल ने सूचना का अधिकार कानून (RTI) के तहत पूछे थे.
मंत्रालय ने दूसरे देश का झंडा फहराए जाने के सवाल पर कहा, "मुख्य जनसूचना अधिकारी (CPIO) के पास ये सूचना उपलब्ध नहीं है. ये जानकारी विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध हो सकती है. इसलिए, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत, आपको सीधे आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए आपका आवेदन भरत कुमार कुथाटी, निदेशक सीपीआईओ, आरटीआई सेल, विदेश मंत्रालय को स्थानांतरित किया जा रहा है.
भारत में विदेशी झंडा फहराने या विदेशी टीम के जयकारे पर प्रतिबंध की कोई जानकारी नहीं: गृह मंत्रालय
इससे पहले विरोधी टीमों खासकर पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं.
दूसरी टीमों को चीयर करने के सवाल को भी गृह मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया.
एमएचए ने कहा, 'सूचना सीपीआईओ (CPIO) के पास उपलब्ध नहीं है. आवश्यक जानकारी युवा मामले और खेल मंत्रालय के पास उपलब्ध हो सकती है. इसलिए, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आपको सीधे आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए आपका आवेदन नीलम अरोड़ा, अवर सचिव और सीपीआईओ, आरटीआई-पीजी, खेल और युवा मामलों के मंत्रालय को स्थानांतरित किया जा रहा है.'
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