सूरत में आया की पिटाई से छोटे बच्चे को ब्रेन हैमरेज; अस्पताल में भर्ती, आया हिरासत में  

गुजरात के सूरत शहर (Surat) में आठ महीने के एक बच्चे की आया (महिला देखभालकर्मी) ने कथित तौर पर इतना पीट दिया और प्रताड़ित किया कि उसे ब्रेन हैमरेज (Brain Hemorrhage) हो जाने के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

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आया के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और 323 के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया है.
सूरत:

गुजरात के सूरत शहर (Surat) में आठ महीने के एक बच्चे की आया (महिला देखभालकर्मी) ने कथित तौर पर इतना पीट दिया और प्रताड़ित किया कि उसे ब्रेन हैमरेज (Brain Hemorrhage) हो जाने के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. घटना तब पता चली जब उसका वीडियो बाल गृह में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में कैद हो गया. आरोपी महिला को बच्चे की हत्या के प्रयास के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है. रांदेर थाने के निरीक्षक पी.एल.चौधरी ने बताया कि शहर के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक प्रताड़ित बच्चे को ब्रेन हैमरेज हुआ है.

आठ माह का यह बच्चा कामकाजी दंपति के जुड़वां बच्चों में से एक है. पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि महिला की पहचान कोमल टंडेलकर के रूप में हुई है.

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पत्रकारों से बात करते हुए, एसीपी (जी-डिवीजन) जेडआर देसाई ने कहा - 'सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टंडेलकर के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. फुटेज में उसे लगभग डेढ़ मिनट तक बच्चे को गोद में पीटते, कान ऐंठते और बार-बार बिस्तर पर फेंकते देखा जा सकता है. यह हत्या के प्रयास का मामला लगता है.' उन्होंने कहा कि दंपति ने अपने जुड़वा बच्चों के जन्म के चार महीने बाद पिछले साल सितंबर में आया को काम पर रखा था. देसाई ने कहा कि बच्चे के पिता मितेश पटेल ने दो दिन पहले ही अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, जब उसके पड़ोसियों ने बच्चों के रोने की आवाज सुनने की शिकायत की थी.

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देसाई ने कहा, 'कल, जब पटेल काम पर थे, तो उनके पास उनकी मां का फोन आया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि एक बच्चा रो रहा है और बेहोश हो रहा है. बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. बाद में, जब परिवार के सदस्यों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की , तो उन्होंने आया को बच्चे की पिटाई करते हुए, उसके कान ऐंठते हुए और उसे बिस्तर पर फेंकते हुए देखा.'

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इसके बाद पटेल ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा, 'सीसीटीवी फुटेज के अनुसार और शिकायत के आधार पर, यह स्पष्ट है कि महिला जानती थी कि वह क्या कर रही है. पूछताछ के दौरान, हमने महसूस किया कि उसे किसी तरह का खेद नहीं हुआ.' आया के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि उसे हिरासत में लिया गया है. उसकी कोविड -19 परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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