Bijli Bill Rahat Yojana in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए फिर राहत की योजना लेकर आई है. इसमें बिजली बिल बकायेदारों को भारी छूट देने का ऑफर दिया गया है. सरचार्ज के साथ बकाया मूलधन में भी कमी की जाएगी. साथ ही अगर बिजली चोरी का केस भी खत्म किया जा सकता है.यूपी बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बकाया में छूट की अवधि बढ़ा दी गई है. उपभोक्ता 4 जनवरी से 31 जनवरी तक द्वितीय चरण में पंजीकरण करा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं. पहले चरण में 32 लाख ग्राहक इस योजना का फायदा उठा चुके हैं.
इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता, जिनका लोड 2 किलोवाटर तक है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा. जबकि 1 किलोवाट तक के दुकानदार भी एकमुश्त समाधान योजना के दायरे में होंगे.इसमें बिजली बकाया में 100 फीसदी सरचार्ज में माफी मिलेगी. जबकि बकाया के मूलधन में भी 20 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. बिजली बकाये की रकम को आसान किस्तों यानी ईएमआई में भुगतान करने की सुविधा भी दी जा रही है.
बिजली विभाग की ओर से बढ़े हुए बिजली बिल को औसत खपत के अनुसार कम कराने का अवसर भी दे रहा है. इससे विद्युत उपभोक्ताओं की ज्यादा बिजली बिल आने और मीटर तेजी से भागने जैसी आशंकाएं भी दूर होंगी. बिजली चोरी के दर्ज मुकदमों में भी राहत देते हुए बकाया चुकाने का मौका भी दिया जा रहा है.
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हेल्पलाइन नंबर 1912 डॉयल करें
अगर बिजली उपभोक्ता को किसी तरह का संदेह या सवाल मन में है तो वो बिजली विभाग का 1912 हेल्पलाइन नंबर डायल कर जानकारी ले सकता है. बिजली विभाग जाकर भी जानकारी ली जा सकती है.
बिजली राहत योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें
उपभोक्ता बिजली बकाया में छूट के लिए WWW.UPPCL.ORG, UPPCL Consumer App, बिजली विभाग के कार्यालय, फिनटेक एजेंसी के एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के जरिये भी आवेदन कर सकते हैं.
बिजली बिल राहत योजना आवेदन का पंजीकरण शुल्क
बिजली बकाये में छूट के लिए दो हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क रखा गया है. ये धनराशि भी आपके बकाया बिजली बिल में समायोजित कर दी जाएगी. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड 1 फरवरी से 28 फरवरी तक तीसरा चरण भी चलाएगा, लेकिन इसमें छूट उतनी ही मिलेगी, ये तय नहीं है.














