"पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम": मंत्री ने की फेसबुक और गूगल की तारीफ

फेसबुक ने 30 मिलियन से अधिक पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि फेसबुक के स्वामित्व वाले फोटो-शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने लगभग दो मिलियन पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की, सर्च इंजन Google ने अपने उत्पादों से 59,350 लिंक हटा दिए

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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) ने आज दोपहर में कहा कि सरकार के नए आईटी नियम (IT Rules) लागू होने के बाद गूगल (Google), फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) जैसे बड़े सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफार्मों का "आपत्तिजनक पोस्ट" को हटाना "पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम" है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने फेसबुक की पहली अनुपालन रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि फेसबुक ने 30 मिलियन से अधिक पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि फेसबुक के स्वामित्व वाले फोटो-शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने 15 मई से 15 जून के बीच लगभग दो मिलियन पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की. सर्च इंजन गूगल ने यूट्यूब समेत अपने उत्पादों से 59,350 लिंक हटा दिए.

घरेलू सोशल मीडिया ऐप कू (Koo) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने 5,502 शिकायतों में से 1,253 पर कार्रवाई की है.

रविशंकर प्रसाद ने आज ट्वीट किया, "नए आईटी नियमों का पालन करते हुए गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखकर अच्छा लगा. आईटी नियमों के अनुसार उनके द्वारा प्रकाशित आपत्तिजनक पोस्ट को स्वैच्छिक रूप से हटाने पर पहली अनुपालन रिपोर्ट पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है."

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सोशल मीडिया वेबसाइटों के लिए नए आईटी नियम बनाए गए हैं. इन वेबसाइटों के 50 लाख से अधिक यूजर हैं. पहली बार सोशल मीडिया पर तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए अधिक जवाबदेही तय की गई है.

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इन फर्मों को अब प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई के विवरण के साथ मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी. कार्रवाई करने में सामग्री का एक भाग निकालना या उन फ़ोटो या वीडियो को कवर करना शामिल हो सकता है. ऐसी सामग्री जो कुछ दर्शकों को परेशान कर सकती है.

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नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया दिग्गजों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है और इन अधिकारियों का भारत का निवासी होना भी आवश्यक है.

केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी ट्विटर (Twitter) के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है, जिसने हाल ही में नए नियमों का पालन करने के लिए भारत के लिए ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसल को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है.

रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट में ट्विटर का जिक्र नहीं किया. नए नियम लागू होने के बाद ट्विटर के खिलाफ अब तक चार मामले दर्ज किए गए हैं. यूपी में दो, मध्य प्रदेश और दिल्ली में एक-एक मामले दर्ज हुए हैं. आलोचकों ने कहा है कि ट्विटर अब यूजर-जनरेटेड कंटेंट का सुरक्षा के कारण आनंद नहीं ले सकता है.

डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

भारत 624 मिलियन से अधिक यूजर के साथ दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से एक है. मोटे अनुमानों के अनुसार देश में 448 मिलियन से अधिक सोशल मीडिया यूजर हैं.

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