पीथमपुरा में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर कचरे को भोपाल से पीथमपुरा ले जाने और वहां इसे जलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी
भोपाल:

भोपाल गैस त्रासदी मामले में मध्यप्रदेश के पीथमपुरा में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है.  MP हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, मध्यप्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि इस कचरे से इलाके में रेडियेशन का खतरा हो सकता है. 

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में क्या कहा गया

24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि या तो याचिकाकर्ता MP हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करें. या फिर हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली थी. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर कचरे को भोपाल से पीथमपुरा ले जाने और वहां इसे जलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है.

पीथमपुरा के लोगों से सलाह नहीं ली गई

याचिका में कहा गया है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को भोपाल से पीथमपुरा ले जाने का फैसला लेते समय पीथमपुरा के लोगों से सलाह नहीं ली गई. साथ ही पीथमपुरा में रेडियेशन का खतरा हो सकता है अगर वहां एसा होता है तो पीथमपुरा मे उचित मेडिकल सुविधाएं  मौजूद नहीं है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने तीन दिसंबर 2024  को आदेश दिया था कि भोपाल से डिस्पोजल साइट पर कचरे को चार हफ्ते मे पहुंचाया जाए.
 

Advertisement
Featured Video Of The Day
Israel Iran War: ईरान और इजरायल के बीच जंग का 11वां दिन, देखें युद्ध से जुड़े 25 बड़े UPDATES
Topics mentioned in this article