कम गंभीर अपराधों में मिलेगी राहत, जमानत के पैसे नहीं तो भरेगी सरकार; 26 जनवरी से देश में लागू हो रहे हैं नए कानून

यह कानून छब्बीस जनवरी को नोटिफाई किए जाएंगे और अगले एक साल में पूरे देश में एक समान कानून लागू हो जाएंगे.

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नई दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्रालय 26 जनवरी तक भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नोटिफाई करने जा रहा है.  इसके चलते बहुत सारे बदलाव कानूनों में देखने को मिलेंगे लेकिन सबसे अच्छी बात ये है की जो अंडर ट्राइल कई सालों से जेलों में बंद है उन्हें राहत मिलेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक लगभग 80 प्रतिशत ऐसे अंडर ट्राइल है जिन्हें इन बदले हुए कानूनों के तहत काफी राहत  मिलेगा और वो अगले कुछ महीनों में जेल से बाहर आ जाएंगे.

 दरअसल कई सालों से छोटे छोटे केसों में कई लोग जेलों में बंद रहते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं इस कारण वो लोग अपनी जमानत नहीं नहीं दे पाते हैं तो जिसके चलते वो जेल में बंद रह जाते हैं. लेकिन अब बताया जा रहा है कि नए कानून के तहत ऐसे भी प्रावधान है जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकारे ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए अपनी तरफ से जमानत का रकम चुकाएगी.

 यह कानून छब्बीस जनवरी को नोटिफाई किए जाएंगे और अगले एक साल में पूरे देश में एक समान कानून लागू हो जाएंगे. इसके लिए सरकार की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जा रही है. अगले चरण में जेल अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और वकीलों को इसे लेकर ट्रैनिंग दिया जाएगा. ताकि उन्हें पता हो कि इन कानूनों के तहत किस तरह से कार्रवाई की जाएगी.

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