अभिषेक बनर्जी से ED की पूछताछ में सहयोग दें : सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश

प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए हरी झंडी मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे का नोटिस देकर प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता में इनसे पूछताछ कर सकता है.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करने के लिए हरी झंडी मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे का नोटिस देकर प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता में इनसे पूछताछ कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पश्चिम बंगाल में कथित धन शोधन और अवैध कोयला खनन और चोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकता है. दरअसल अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में नहीं बल्कि उनके गृह राज्य में पूछताछ की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ED कोलकाता में पूछताछ करता है तो राज्य सरकार ED का सहयोग करे. उसके अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करे. अदालत राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की रुकावट और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ED अफसरों के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो कोर्ट की अनुमति के बिना पुलिस कोई कठोर कार्यवाही नहीं करेगी.  अदालत ने ED और MHA को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा. जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने ये फैसला सुनाया है और अब इस मामले में 19 जुलाई को अगली सुनवाई की जानी है. 

जमानती वारंट पर लगाई रोक

जांच एजेंसी द्वारा सम्मन का जवाब नहीं देने की शिकायत पर अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी जमानती वारंट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. रुजिरा बनर्जी बंगाल कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपियों में से एक हैं.

Advertisement

VIDEO: कश्मीरी पंडितों को घाटी में सता रहा डर, सुरक्षित पोस्टिंग चाहते हैं सरकारी कर्मचारी

Advertisement
Featured Video Of The Day
UP Politics: यूपी के 21 फीसदी दलित मतदाता किसके साथ? | NDTV Election Cafe | Akash Anand | Mayawati
Topics mentioned in this article