अतीक-अशरफ हत्या : हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्‍यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन, दो महीने में सौंपेगे रिपोर्ट

सीएम के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. 

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अतीक और अशरफ की हत्‍या के मामले में तीन सदस्‍यीय आयोग जांच करेगा. (फाइल)
लखनऊ :

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्‍या के बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार को तीन सदस्‍यीय न्‍यायिक आयोग का गठन कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय की अध्‍यक्षता में इसका गठन किया गया है. आयोग दो महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. आयोग में प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त न्यायाधीश बृजेश कुमार सोनी को भी शामिल किया गया है. 

हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग की. साथ ही उन्‍होंने अपने आवास पर गृह विभाग, डीजीपी और डीजी स्पेशल को तलब कर कानून व्यवस्था पर उच्‍चस्‍तरीय मीटिंग की, जिसके बाद प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई. इसके अलावा पुलिस ने विभिन्न जिलों में फुट पेट्रोलिंग की. साथ ही प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है. 

कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत आयोग गठित

सीएम के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. 

'अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्‍त कार्रवाई'

इस हत्‍याकांड के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा था कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए. साथ ही उन्होंने जनता से अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की और कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्‍या के आरोपी पत्रकार बनकर आए थे, उनके हाथ में माइक आईडी और कैमरा भी था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया. 

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