Cruise Drugs case: मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Shah Rukh Khan's son Aryan Khan) के लिए बेल (जमानत) को विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बयान में आरोप लगाया कि 'सुपरस्टार' के मैनेजर ने एक गवाह को 'प्रभावित' करने की कोशिश की. हाईकोर्ट में सोमवार को दाखिल किए गए लिखित जवाब में एनसीबी ने यह भी कहा कि उसका यह भी मानना है कि आर्यन की प्रभावी स्थिति को देखते हुए वे साक्ष्यों/जांच के साथ छेड़छाड़ कर इसे पटरी से उतारने की कोशिश कर सकते हैं.
आर्यन की जमानत अर्जी के जवाब में NCB ने अपना रिप्लेस कोर्ट में फ़ाइल कर दिया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए लिखा है कि ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पंच गवाह को प्रभावित किया है. केवल ये एक बात को जमानत अर्जी खारिज करने के आधार बन सकती है. ऐसे में जमानत मिलने पर ये सबूतो के साथ छेड़छाड़ और दूसरे गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं. आर्यन को फिर एक बार ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बताया गया है. NCB ने अपने जवाब में सेशंस जज के फैसले का भी उल्लेख किया है और कहा है कि ये केस जमानत के लिए फिट नहीं है.
इससे पहले, आर्यन खान की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया कि NCB पर लग रहे लेन-देन के आरोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. यह भी कहा गया है कि वो प्रभाकर साइल या किरण गोसावी को भी नहीं जानता. आर्यन की तरफ दिए एफिडेविट में यह भी कहा गया है, 'वो प्रभाकर सेल को नही जानता, न उसका कोई लिंक है.अभी हाल मे जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे है उनका मुझ से कोई लेना देना नही है, ये NCB के अधिकारियों और राजनीतिक लोगो के बीच का मामला है. मैंने NCB के अधिकारियों पर कोई भी आरोप नही लगाया. '