सिख विरोधी दंगा : SC से सज्जन कुमार को बड़ा झटका, ज़मानत से इंकार, कहा - पूर्व सांसद 'सुपर VIP' नहीं

सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट में कहा कि सज्जन कुमार का स्वास्थ्य स्टेबल है. उनका इलाज चल रहा है और वो ठीक हो रहे हैं. वह कस्टडी में रहकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं.

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सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत
नई दिल्ली:

1984 के सिख विरोधी हिंसा मामले में उम्रकैद के सजायाफ्ता कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.  कोर्ट ने दोषी  सज्जन कुमार को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट में सीबीआई ने  मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की है. सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट में कहा कि सज्जन कुमार का स्वास्थ्य स्टेबल है. उनका इलाज चल रहा है और वो ठीक हो रहे हैं. सीबीआई ने कहा कि सज्जन कुमार के वकील ने बताया है कि वह मेदांता में अपना इलाज करवाना चाहते है, वह कस्टडी में रह कर अपना इलाज करवाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार अकेले ऐसे बीमार नहीं है, जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार को गंभीर अपराध में दोषी करार दिया गया है. वह जेल में डॉक्टरों कें देखरेख में अपना इलाज करवा सकते हैं.

बता दें कि सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है. सज्जन कुमार की ओर से  विकास सिंह ने कहा कि मेडिकल आधार पर उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए. विकास सिंह ने कहा कि  उनका वजन बहुत कम हो गया  है और एक निजी अस्पताल में ले जाने की जरूरत है.

गौरतलब है कि वर्ष 1984 में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी.  दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिसके बाद से सज्जन कुमार जेल में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2013 में निचली अदालत की तरफ से दिए गए एक फैसले को पलट दिया था. इस मामले में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. 

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