परिवहन मंत्रालय ने सवारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अगले वर्ष जनवरी से निर्मित सभी नए दोपहिया वाहनों के लिए ‘एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम' को अनिवार्य कर दिया है, भले उनकी इंजन क्षमता कुछ भी हो.
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि दोपहिया वाहन की खरीद के समय, निर्माता भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप दो सुरक्षात्मक ‘हेडगियर' की आपूर्ति करेगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘इसके अलावा, एक जनवरी 2026 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एल2 के वाहनों में, सभी मॉडलों के मामले में, आईएस14664:2010 के अनुरूप एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाएगा.''
‘एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम' को अचानक ब्रेक लगाने के दौरान पहिये के जाम होने से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका कम हो जाती है.
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