दिल्ली में बेहद खराब हुई हवा की गुणवत्ता, GRAP 3 के बाद अब GRAP 4 की पाबंदियां भी लगाई गईं

Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीआरएपी के 1,2 और 3 चरण पहले से लागू हैं अब चौथा चरण लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स से अन्य संबंधित एजेंसियों को हवा और बिगड़ने से रोकने के लिए निवारक उपायों बढ़ाने का निर्देश दिया है. 

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  • दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण GRP-4 पाबंदियां लागू कर दी गई हैं
  • शनिवार को दिल्ली का एक्यूआई 428 तक पहुंच गया जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदेह माना गया है
  • GRP-4 के तहत भारी वाहन प्रवेश प्रतिबंधित किए गए हैं तथा आवश्यक सामग्री वाहनों को ही अनुमति दी गई है
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नई दिल्ली:

दिल्ली एक बार फिर से गैस चैंबर बन गई है. राजधानी में वायु प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. आवो हवा में घुला जहर शरीर में जाकर नुकसान पहुंचा रहा है. जिसकी वजह से GRP-4 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं. शनिवार शाम को दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई  450 पार दर्ज किया गया, जिसने चिंता बढ़ा दी है. हवा की यह गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है. खराब हालात को देखते हुए सरकार ने गैप-4 लगाने का फैसला लिया है

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 पश्चिमी विक्षोभ और मौसम संबंधी परिस्थितियों, शांत हवा की वजह से रात 9  बजे तक एक्यूआई 500 के करीब पहुंच गया. मौजूदा हालात और संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की हवा को और बिगड़ने से रोकने के लिए सीएक्यूएम की जीआरएपी उप-समिति ने एनसीआर में तत्काल प्रभाव से मौजूदा GRP-4 लागू कर दिया. शनिवार रात 9 बजे आनंद विहार की हवा बेहद जहरीली दर्ज की गई. एक्यूआई 488 था, जो डरा देने वाला है.

ग्रैप-4 में कौन सी पाबंदियां लागू

  •  ग्रैप-4 लागू होने के बाद ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती है. 
  • हालांकि, जरूरी सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाता है. 
  • हर तरह के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. 
  • GRAP-4 लागू होने के सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होता है. बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होता है. 
  • बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए राजधानी के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई के निर्देश दिए गए हैं. 

प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार ने यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया है. जहरीली हवा में बाहर निकलने से वह कई गंभीर बीमारियों का िकार हो सकते हैं. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीआरएपी के 1,2 और 3 चरण पहले से लागू हैं अब चौथा चरण लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स से अन्य संबंधित एजेंसियों को हवा और बिगड़ने से रोकने के लिए निवारक उपायों बढ़ाने का निर्देश दिया है. 

CAQM ने कहा कि इमरजेंसी हालात को देखते हुए यह कदम उठाए गए हैं. एयर क्वालिटी सामान्य होने तक इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा. वहीं लोगों से भी बिना वजह बाहर न निकलने की अपील की गई है.
 

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