पेशाब कांड के बाद Air India ने फ्लाइट में शराब पीने के नियमों में किया बदलाव, कहा- जब तक क्रू-मेंबर्स...

एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि एयरलाइन ने अन्य विमानन कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों, अमेरिकी नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन (एनआरए) के दिशा-निर्देशों के आधार पर उड़ान में शराब की पेशकश संबंधी मौजूदा नीति की समीक्षा की है.

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एअर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड में DGCA ने एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली:

फ्लाइट में यात्रियों के अभद्र व्यवहार की हालिया घटनाओं के मद्देनजर एअर इंडिया (Air India) ने अपनी फ्लाइट के दौरान शराब परोसे जाने संबंधी नीति में बदलाव किया है. संशोधित नीति के तहत अब फ्लाइट के केबिन क्रू-मेंबर्स से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर युक्तिपूर्ण ढंग से ही शराब परोसी जाए. मंगलवार (24 जनवरी) को संशोधित नीति से जुड़ी ऐसी ही कई बातें उजागर हुई हैं.

टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी (एअर इंडिया) पर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पिछले कुछ दिनों में 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यात्रियों के अनुचित व्यवहार के लिए चूक पर जुर्माना लगाया है. फिलहाल, संशोधित नीति में सटीक परिवर्तन का पता नहीं लगाया जा सका. 

संशोधित नीति के अनुसार, यात्रियों को चालक दल के सदस्यों द्वारा परोसे जाने तक शराब पीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और चालक दल के सदस्यों को उन यात्रियों की पहचान करने के लिए चौकस रहना होगा जो अपनी शराब का सेवन कर रहे हों. नीति के अनुसार, ‘‘अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों को उचित और सुरक्षित तरीके से परोसा जाना चाहिए. इसमें मेहमानों को (आगे और) शराब परोसने से मना करना भी शामिल है.''

एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि एयरलाइन ने अन्य विमानन कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों, अमेरिकी नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन (एनआरए) के दिशा-निर्देशों के आधार पर उड़ान में शराब की पेशकश संबंधी मौजूदा नीति की समीक्षा की है. 

बयान में कहा गया, ‘‘ये काफी हद तक एयर इंडिया के मौजूदा तौर-तरीकों के अनुरूप है, हालांकि बेहतर स्पष्टता के लिए कुछ समायोजन किए गए हैं. एनआरए की ट्रैफिक लाइट प्रणाली में चालक दल को नशे के संभावित मामलों को पहचानने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए शामिल किया गया है.''

वहीं, एअर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड में DGCA ने एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, DGCA ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. इस बीच आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाया गया 4 महीने का बैन गलत है. इस मामले की जांच के लिए एअर इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने शंकर के इस एयरलाइन की फ्लाइट में ट्रैवल करने पर 4 महीने के लिए बैन लगा दिया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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