अभिषेक बनर्जी विदेश जाने के लिए स्थानीय अदालत का रुख कर सकते हैं : ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बनर्जी स्थानीय अदालत से अनुमति मांग सकते हैं. सिब्बल ने कहा कि अगर ईडी इस मुद्दे पर बनर्जी की याचिका का विरोध नहीं करती है, तो वह इसका स्वागत करेंगे.

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सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभिषेक बनर्जी स्थानीय अदालत से अनुमति मांग सकते हैं. (फाइल)
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से कहा कि तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति स्थानीय अदालत से मांग सकते हैं. प्रधान न्यायाधीश यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की संयुक्त दलीलों पर गौर किया और बनर्जी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी.

मेहता ने कहा कि बनर्जी स्थानीय अदालत से अनुमति मांग सकते हैं. सिब्बल ने कहा कि अगर ईडी इस मुद्दे पर बनर्जी की याचिका का विरोध नहीं करती है, तो वह इसका स्वागत करेंगे.

इससे पहले, शीर्ष न्यायालय ने इलाज के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगने वाली बनर्जी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने की सहमति जताई थी.

शीर्ष न्यायालय ने 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के नेता बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को राहत देते हुए ईडी से कहा था कि वह उन्हें दिल्ली तलब करने के बजाय कोलकाता स्थित अपने कार्यालय में तलब करके पूछताछ करे.

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