तीन आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना ​​के दोषी, एक-एक महीने कैद की सज़ा

न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
अदालत की अवमानना करने के लिए सुनाई गई सजा
अमरावती:

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक विशेष मुख्य सचिव समेत तीन आईएएस अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई और साथ ही प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया. न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.

न्यायाधीश ने अक्टूबर 2019 में सरकारी अधिकारियों को ग्राम कृषि सहायक (ग्रेड-2) के पद पर एक याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने और दो सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने में विफल रहने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था.  नवंबर 2020 में अवमानना याचिका दायर किए जाने के बाद ही सरकारी अधिकारियों ने (दिसंबर 2020 में) याचिकाकर्ता को ‘ग्राम कृषि सहायक' (ग्रेड -2) के पद के लिए अयोग्य घोषित किया था.

अवमानना मामले में प्रतिवादियों द्वारा किए गए प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि उन्होंने ''22 अक्टूबर, 2019 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना की है.'' न्यायाधीश ने कहा, ''यह प्रतिवादियों, विशेष रूप से जो सरकार में उच्च पदों पर हैं, पर निर्भर करता है कि वे इस अदालत के आदेशों का अनुपालन शीघ्रता और निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित कराएं.''

ये भी पढ़ें: समय पर हवाई अड्डे पहुंचने वाले यात्रियों को भी विमान में प्रवेश नहीं दे रहीं उड़ान कंपनियां: DGCA.

ये भी पढ़ें: ताज नगरी के वासियों को जल्द मिलेगी मेट्रो की सौगात : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

ये भी पढ़ें: युवक की ‘‘झूठी शान के लिए हत्या'' : गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Artificial Intelligence: क्या परमाणु बम और महामारी जैसा ख़तरनाक हो सकता है AI? | Khabron Ki Khabar