हरियाणा में पेंशन को लेकर सियासी संग्राम, AAP का राज्‍य सरकार पर 75 हजार लोगों की पेंशन रोकने का आरोप 

अनुराग ढांडा ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कुछ किसानों को मिल रही पेंशनों को यह बहाना बनाकर रोक दिया गया था कि अब इनकी आय अधिक है. उन्होंने कहा कि सिर्फ यही दलील नहीं, बल्कि नाम का मिलान नहीं होने पर भी पेंशन रोक दी जाती है. 

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  • आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर 75 हजार लोगों की वृद्धावस्था और विधवा पेंशन रोकने का आरोप लगाया है.
  • अनुराग ढांडा ने बताया कि पेंशन रोकने के लिए किसानों की आय अधिक होने और नाम नहीं मिलने के बहाने बनाए जा रहे.
  • मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय ने कहा कि हम वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन कर रहे हैं.
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आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर 75 हजार लोगों की पेंशन रोकने का आरोप लगाया है. पार्टी के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में 75 हजार लोगों की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी गई हैं. उनका कहना है कि पिछले छह महीनों से हरियाणा सरकार राज्य में किसी न किसी बहाने से पेंशन रोक रही है. हालांकि मुख्‍यमंत्री के मीडिया सचिव परवीन अत्री ने कहा कि हम वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन कर रहे हैं. 

अनुराग ढांडा ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कुछ किसानों को मिल रही पेंशनों को यह बहाना बनाकर रोक दिया गया था कि अब इनकी आय अधिक है क्योंकि कुछ किसानों को कुछ भुगतान प्राप्त हुआ था. सरकार ने बहाना दिया कि उन्हें पैसा मिल रहा है, इसलिए उन्हें पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि सिर्फ यही दलील नहीं, बल्कि नाम का मिलान नहीं होने पर भी पेंशन रोक दी जाती है. 

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परिवार पहचान पत्र बन रहा है बाधा: ढांडा 

विधवाओं को मिलने वाली पेंशन के बारे में बताते हुए ढांडा ने कहा कि विधवा पेंशन के अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि हरियाणा द्वारा बनाया गया परिवार पहचान पत्र पेंशन रोकने में एक और बाधा बन रहा है, क्योंकि अब हरियाणा सरकार वार्षिक आय के आधार पर पेंशन बंद करने के लिए पूरे परिवार की आय पर विचार कर रही है. 

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वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन कर रहे: अत्रे 

इस बीच, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय ने कहा कि हम वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन कर रहे हैं क्योंकि यह पेंशन आय के आधार पर दी जाती है, जिसके लिए कम से कम 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय होना अनिवार्य है. 

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उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में रुझान देखा है. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और इसलिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार आय विवरण का आकलन करने के बाद पुरानी पेंशन बंद कर रही है. हालांकि उन्होंने विधवा पेंशन बंद किए जाने की बात से इनकार किया. 

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