हरियाणा में धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला, 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी

आरोपियों ने कैली स्थित धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम फेंका था और पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, तलवार, 13 पेट्रोल से भरी बोलतें बरामद की है.

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फरीदाबाद: हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद राज्य के कई इलाकों में तनाव जैसे हालात है. हालांकि, पुलिस की कार्रवाई बाद अब हालात धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. पुलिस की ओर से लगातार आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है और अब इस मामले में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है. आरोपियों ने कैली स्थित धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम फेंका था और पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, तलवार, 13 पेट्रोल से भरी बोलतें बरामद की है.

बीते 2 और 3 अगस्त की रात को कुछ उपद्रवियों ने कैली गांव में स्थित एक धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम फेंका था. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था. रात करीब 12 बजे उपनिरिक्षक उदयपाल अपनी टीम के साथ धार्मिक स्थलों के आस पास गश्त कर रहे थे कि गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई की कैली गांव में मस्जिद पर कुछ असामाजिक तत्वो ने हिंसा भड़काने के लिए पेट्रोल बम फेंका है.

पुलिस को आता देख आरोपी तितर-बितर हो गए और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने की लगे. पुलिस ने सरकारी गाड़ी बुलेट मोटरसाइकिल के पीछे लगा दी और  बाद में मोटरसाइकिल सवार दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पलवल जिले के असावटी गांव के रहने वाले रवि और प्रवेश के रूप में हुई है. दो नामजद आरोपी मनोज और रवि नगला जोगियान के हैं. अन्य आरोपियों की भी पहचान हो चुकी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने, हिंसा भड़काने, अवैध हथियार अधिनियम, षड्यंत्र, सरकारी आदेशों की अवहेलना सहित कई संगत धाराओं के तहत नामजद 4 आरोपियों व अन्य के खिलाफ थाना सेक्टर 58 में उदयपाल सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों को अदालत में पेश करके 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया और पूछताछ जारी है.

पुलिस द्वारा इस प्रकार के अपराध को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों को चन्द महीनो  के अंदर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी. ऐसे मामलों में 14 साल की सजा का प्रावधान है. पुलिस ने अधिकारी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा अनुरोध है कि किसी प्रकार के भड़काऊ भाषण या बयानबाजी में आकर हिंसा फैलाने की कोशिश ना करें. अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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