चीनी लहसुन है क्या जिसे इंडिया में बैन किया गया है? जानें क्यों मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट

Chinese Garlic: न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने वकील मोतीलाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर आदेश पारित किया.

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Chinese Garlic In Hindi: लहसुन किसी भी खाने के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने का काम करती है. लहसुन को सेहत के लिए काफी गुणकारी भी माना जाता है, लेकिन मार्केट में मिलने वाली चाइनीज लहसुन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नामित अधिकारी को तलब कर पूछा है कि प्रतिबंधित चाइनीस लहसुन अब भी बाजार में कैसे उपलब्ध है. न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्र के वकील से देश में ऐसी वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए मौजूद सटीक व्यवस्था के बारे में भी प्रश्न किया है और यह भी पूछा है कि इसके प्रवेश के सोर्स का पता लगाने के लिए क्या कोई कवायद की गई है.

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने वकील मोतीलाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह आदेश पारित किया. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ‘चाइनीज लहसुन' के हानिकारक प्रभावों के कारण देश में इस पर प्रतिबंध है. अदालत को बताया गया कि प्रतिबंध के बावजूद, लखनऊ सहित पूरे देश में ऐसा लहसुन आसानी से उपलब्ध है. याचिकाकर्ता ने अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों के समक्ष लगभग आधा किलो ‘चाइनीज लहसुन' के साथ-साथ सामान्य लहसुन भी पेश किया था.

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भारत में कब बैन किया गया चाइनीज लहसुन

आपको बता दें कि साल 2014 में चाइनीज लहसुन पर कोर्ट नें बैन लगा दिया था. लेकिन मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी धड़ल्ले से चाइनीज लहसुन को बेच रहे हैं. चाइनीज लहसुन से शरीर को कई नुकसान पहुंच सकते हैं.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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