अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने ED से 5 बड़े सवाल किए हैं.
- सुप्रीम कोर्ट ने ED से 5 बड़े सवाल किए हैं. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आम चुनावों से पहले गिरफ्तारी क्यों ?
- कोर्ट ने कहा, "क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं. इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल है."
- सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े करते हुए कहा, "जहां तक मनीष सिसौदिया मामले की बात है.. पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं.. तो हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है?"
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा, जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है, न कि आरोपी पर, काफी ऊंची है और इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती. क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें. क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों.
- कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों?
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