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कोचिंग सेंटर खोलने के लिए क्या-क्या जरूरी होता है? जानें किन चीजों की लेनी होती है परमिशन

Coaching Permissions: लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद कोचिंग सेंटरों की सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं. जानिए कोचिंग खोलने के लिए कौन-कौन से रजिस्ट्रेशन चाहिए. सरकार की गाइडलाइंस क्या कहती है और आप किन चीजों के बिना कोचिंग नहीं खोल सकते हैं.

कोचिंग सेंटर खोलने के लिए क्या-क्या जरूरी होता है? जानें किन चीजों की लेनी होती है परमिशन
कोचिंग सेंटर खोलने के नियम

Coaching Permissions: लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स शामिल हैं. इस हादसे ने एक बार फिर धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग सेंटर्स और उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भारत में आज कोचिंग इंडस्ट्री ₹58,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही सरकारी नियम और सेफ्टी ऑडिट्स भी बेहद सख्त हो गए हैं. बावजूद इसके आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कोचिंग सेंटर खोलने के लिए क्या-क्या जरूरी होता है. किन चीजों की परमिशन लेनी पड़ती है.

कोचिंग सेंटर चलाने के लिए 4 तरह के रजिस्ट्रेशन

1. सोल प्रोपराइटरशिप (Sole Proprietorship)

कोचिंग सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले सही बिजनेस स्ट्रक्चर चुनना पड़ता है. आपको तय करना होता है कि आप इसे किस लेवल पर चलाना चाहते हैं. देश में कोचिंग सेंटर का चार तरीकों से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. जिसमें पहला सोल प्रोपराइटरशिप है. अगर आप अकेले अपने दम पर छोटे लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, तो यह सबसे आसान है. इसमें कागजी कार्रवाई बहुत कम होती है.

2. LLP (Limited Liability Partnership)

रजिस्ट्रेशन का दूसरा तरीका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है. अगर आपके साथ एक या दो पार्टनर्स और हैं, तो यह बेस्ट है. इसमें पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है. इसके जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

3. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Pvt Ltd)

legalraasta.com के अनुसार, अगर आपका प्लान बहुत बड़ा है, आप आगे चलकर फ्रेंचाइजी बांटना चाहते हैं या इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए.

4. ट्रस्ट या सोसायटी (Section 8 Company)

अगर आप नॉन-प्रॉफिट या चैरिटी के रूप में इसे चलाना चाहते हैं, ताकि टैक्स में छूट मिल सके, तो आप ट्रस्ट या सोसायटी का ऑप्शन चुन सकते हैं, जो सेक्शन 8 कंपनी के तहत आता है.

कोचिंग खोलने के लिए जरूरी सरकारी परमिशन और लाइसेंस 

1. कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन (MoE Guidelines)

केंद्र सरकार की 'गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर' के मुताबिक, यदि आपकी कोचिंग में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो कोचिंग शुरू होने के 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.

2. फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (Fire NOC)

यह सबसे जरूरी है. हर उस सेंटर के लिए फायर विभाग की NOC जरूरी है, जहां 25 से ज्यादा बच्चे बैठते हैं. आपके सेंटर में चालू हालत में फायर अलार्म, अग्निशामक सिलेंडर (Fire Extinguishers) और सबसे जरूरी खुली हुई इमरजेंसी एग्जिट (Emergency Exit) होनी चाहिए. किसी भी गेट को ऑटोमैटिक लॉक पर न रखें.

3. शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस (Gumasta)

यह लोकल लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है. यह आपके कमर्शियल स्पेस को प्रमाणित करता है और कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स और अधिकारों को तय करता है.

4. ट्रेड लाइसेंस (Trade License)

यह आपके शहर के लोकल नगर निगम (जैसे लखनऊ में नगर निगम) से लेना होता है, जो आपको उस इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाजत देता है.

5. बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट

यह तय करता है कि जिस बिल्डिंग में कोचिंग चल रही है, वह नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के नियमों के हिसाब से सुरक्षित बनी है या नहीं.

कोचिंग खोलने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस

1. आप अपने कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों या जिन्होंने अभी तक 10वीं (Secondary School) की परीक्षा पास नहीं की है, उनका एडमिशन नहीं ले सकते हैं.

2. कोचिंग में पढ़ाने वाले हर फैकल्टी मेंबर के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

3. क्लासरूम में बच्चों को भेड़-बकरी की तरह नहीं ठंसा जा सकता है. नियम के मुताबिक, हर एक स्टूडेंट के लिए कम से कम 1 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए, ताकि कमरा ओवरक्राउडेड न हो.

4. आप अपने पैम्फलेट या होर्डिंग पर '100% सिलेक्शन गारंटी', 'टॉप रैंक कंफर्म' जैसे झूठे वादे नहीं लिख सकते. ऐसा करने पर ₹50,000 से लेकर ₹1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है.

5. अगर कोई स्टूडेंट बीच में कोर्स छोड़ता है, तो आपको बचे हुए दिनों की फीस 10 दिनों के अंदर वापस करनी होगी.

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