जहांगीरपुरी हिंसा मामले में चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, सभी 37 आरोपियों को प्रोडेक्शन वारंट जारी

16 अप्रैल को रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हिंसा हुई थी. हिंसा में कई वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी. इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसमें 1 को गोली लगी थी.

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जहांगीरपुरी में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हिंसा हुई थी (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली:

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर रोहिणी कोर्ट ने  संज्ञान लिया है.कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी 37 आरोपियों को प्रोडेक्शन वारंट जारी किया है और पेश होने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्‍त को होगी.  गौरतलब है कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 37 लोगो को आरोपी बनाया है. पुलिस का दावा है कि सीएए और एनआरसी को लेकर हुए दिल्ली दंगों के क्रम की जहांगीरपुरी हिंसा अगली कड़ी थी. 

गौरतलब है कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 3 नाबालिग समेत 37 आरोपी हैं. कुछ आरोपियों की दंगा भड़काने में अहम भूमिका थी, उनकी पहचान मोहम्मद अंसार, शेख सलीम उर्फ ​​सलीम चिकना के रूप में हुई है. बता दें, 16 अप्रैल को रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हिंसा हुई थी. हिंसा में कई वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी. इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसमें 1 को गोली लगी थी. कुछ और लोग भी घायल हुए थे.

हिंसा के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच ने कहा था कि यह पूर्वनियोजित हिंसा थी. चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, बयानों और मौका-ए-वारदात की फोरेंसिक जांच को शामिल किया गया है. हत्या के प्रयास, दंगा, मारपीट आदि सहित आईपीसी की 12 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. कुछ आरोपी हथियारों से लैस थे, जिन्हें फायरिंग करते देखा गया. पूर्व नियोजित तरीके से जुलूस को निशाना बनाया गया और हमला किया गया. मोहम्मद अंसार, सलीम चिकना के अलावा जिन अन्य लोगों ने झड़पों में प्रमुख भूमिका निभाई, उनमें इमाम शेख, तरबेज़ खान शामिल हैं. मोहम्मद अंसार सहित पांच पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया था. आठ आरोपी अभी भी फरार हैं और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. 

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