लोकसभा के पूर्व अधिकारी से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, बैंक कर्मचारी ने पत्नी के साथ लगाया चूना

बीएल आहूजा ने पुलिस को बताया कि वह बैंक कर्मचारी माहेश्वरी को 2013 से जानते थे, जब वह ICICI बैंक में काम करता था. आहूजा ने कहा कि माहेश्वरी ने उन्हें सलाह दी कि वह पैसे बैंक में रखने के बजाय म्यूचुअल फंड में लगाएं. आहूजा ने 2018 में उन्हें 1 करोड़ रुपये के दो चेक दिए.

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प्रतीकात्मक फोटो.

लोकसभा के एक रिटायर्ड सुरक्षा उप निदेशक से एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा की ठगी हुई है. ये ठगी म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश के बहाने की गई. पुलिस ने जानकारी दी कि गुरुग्राम के सेक्टर-43 के में रहने वाले 83 साल के बीएल आहूजा नवंबर 2000 में लोकसभा में उप निदेशक (सुरक्षा) के पद से रिटायर हुए थे. आहूजा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि एक्सिस बैंक के एक कर्मचारी, अभिषेक माहेश्वरी और उसकी पत्नी ने उन्हें ठगा है. 

बीएल आहूजा ने पुलिस को बताया कि वह बैंक कर्मचारी माहेश्वरी को 2013 से जानते थे, जब वह ICICI बैंक में काम करता था. आहूजा ने कहा कि माहेश्वरी ने उन्हें सलाह दी कि वह पैसे बैंक में रखने के बजाय म्यूचुअल फंड में लगाएं. आहूजा ने 2018 में उन्हें 1 करोड़ रुपये के दो चेक दिए. मार्च 2019 में, उन्होंने विप्रो के शेयरों में निवेश करने के लिए 30 लाख रुपये का एक और चेक दिया. आहूजा ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले उनके बेटे ने माहेश्वरी से कई बार निवेश की स्थिति के बारे में पूछा, जिसके बाद उसने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज साझा किए. 

विदेश से लौटा बेटा, तो मामले का पता चला
आहूजा ने कहा कि अप्रैल 2021 में कोविड-19 के दौरान जब उनका बेटा भारत आया, तो उसने वित्तीय विवरणों की जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी. एक बार फिर उसने माहेश्वरी से रिटेल ब्रोकरेज खातों और विवरणों की जानकारी मांगी, लेकिन माहेश्वरी ने उनसे “झूठे वादे” किए. आहूजा के बेटे ने तब स्थानीय ब्रोकरेज कार्यालय से संपर्क किया. वहां से पता चला कि माहेश्वरी कथित तौर पर अपनी पत्नी अर्चना के साथ एक “सब-ब्रोकरेज” चलाता है. आरोपियों ने कथित तौर पर बिना अनुमति के आहूजा के बारे में जानकारी हासिल की और उनके फोन से ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) प्राप्त करके खाते पर नियंत्रण कर लिया, जिसके चलते आहूजा को शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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कई धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज
पुलिस ने कहा कि दंपति के खिलाफ सुशांत लोक थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 , 471 , 120-बी, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. सुशांत लोक पुलिस थाने के प्रभारी दीपक कुमार ने कहा, “शिकायत के आधार पर, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं. कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.”

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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