New Delhi Railway Staion Parking Fare: नए साल से पहले रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्किंग शुल्क में अहम बदलाव किए गए हैं. यह नई व्यवस्था खासतौर पर पिक-अप और ड्रॉप जोन में आने वाले निजी व कमर्शियल वाहनों पर लागू की गई है. नए नियम 26 दिसंबर से प्रभावी हैं.
स्टेशन के एक अधिकारी के मुताबिक, परिसर सीमित होने के कारण निजी और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं. इस कदम का उद्देश्य पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ जोन में लंबे समय तक गाड़ी खड़ी करने पर रोक लगाना और 15 से 60 मिनट तक रुकने वाले यात्रियों को राहत देना है.
नए पार्किंग शुल्क क्या हैं?
0-8 मिनट
निजी वाहन: मुफ्त
कमर्शियल वाहन (टैक्सी, उबर, ओला): ₹30
8-15 मिनट
निजी और कमर्शियल दोनों: ₹50
15-30 मिनट
सभी वाहनों के लिए: ₹150
30-60 मिनट
सभी वाहनों के लिए: ₹200
60 मिनट से अधिक रुकना पूरी तरह प्रतिबंधित
नियम तोड़ने पर वाहन टो किया जाएगा और ₹300 टोइंग शुल्क देना होगा.
यह भी पढ़ें- बोनट के नीचे लटकी हुई थी रॉयल एनफील्ड, 500 मीटर तक कार से निकलती रही चिंगारियां, VIDEO में देखें हुआ क्या
पहले और अब में क्या अंतर आया?
रेलवे ने इस साल 25 जून को पहली बार पिक-अप/ड्रॉप जोन शुल्क शुरू किया था. उस समय शुरुआती 8 मिनट तक कोई भी शुल्क नहीं था. न निजी वाहनों पर और न ही कमर्शियल वाहनों पर.
- 8-15 मिनट: ₹50
- 15-30 मिनट: ₹200 (अब 150 कर दिए गए हैं.)
- 30-60 मिनट: ₹500 (जो अब काफी घटाकर ₹200 कर दिया गया है.)
पहले 60 मिनट से अधिक रुकने पर कोई स्पष्ट जुर्माना तय नहीं था, लेकिन अब 60 मिनट के बाद गाड़ी उठाई जाएगी और ₹300 वसूला जाएगा.
कहां लागू हो रहा है यह सिस्टम?
यह नई व्यवस्था मुख्य रूप से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर लागू की जा रही है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से स्टेशन परिसर में जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा.














