राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर HC में सुनवाई टली

याचिका में कहा गया है कि अस्थाना को रिटायर होने के 4 दिन पहले कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
याचिका में अस्थाना को एक साल के लिए सेवा विस्तार दिए जाने को भी चुनौती (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) को दिल्ली पुलिस कमिश्नर (Delhi Police Commissioner)  नियुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में मंगलवार को सुनवाई टाल दी. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 24 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने समान मामले में याचिका के किसी और कोर्ट में लंबित होने के बारे में जानकारी मांगी थी. याचिका में कहा गया है कि अस्थाना को रिटायर होने के 4 दिन पहले कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है. याचिका में अस्थाना को एक साल के लिए सेवा विस्तार दिए जाने को भी चुनौती दी गई है.

याचिकाकर्ता का दावा है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति के लिए निर्धारित किए गए मानदंड को नजरअंदाज किया गया है. बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने को लेकर आदेश 27 जुलाई को पारित किया गया था. अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है.

गौरतलब है कि राकेश अस्‍थाना को रिटायरमेंट से चंद दिन पहले दिल्‍ली का पुलिस आयुक्‍त नियुक्‍त किए जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है. दिल्ली विधानसभा में पिछले महीने अस्‍थाना की दिल्‍ली के पुलिस कमिश्‍नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्‍ताव पारित किया गया और गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने को कहा गया था.

Advertisement

वीडियो: दिल्ली विधानसभा में राकेश अस्थाना के खिलाफ प्रस्ताव पास

Featured Video Of The Day
Uttarakhand Cloudburst: ऊपर वाले का इंसाफ...Dharali आपदा पर SP नेता ST Hasan का ये कैसा बयान?
Topics mentioned in this article