अब दिल्ली में रात 12 बजे तक बजाओ लाउडस्पीकर, सीएम रेखा गुप्ता ने नवरात्रि पर कर दिया बड़ा ऐलान

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताते हुए कहा कि यह समय-सीमित सुविधा त्योहारों को उल्लासपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए दी गई है. त्योहार दिल्ली को जोड़ते हैं और यह निर्णय आस्था का सम्मान करता है.

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  • दिल्ली सरकार ने धार्मिक आयोजनों के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग रात बारह बजे तक करने की अनुमति दी है
  • यह अनुमति बीस से तीन अक्टूबर तक लागू रहेगी और शोर नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक होगा
  • रिहायशी इलाकों में ध्वनि स्तर पैंतालीस डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई होगी
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दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक आयोजनों को देखते हुए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की समय सीमा 10:00 बजे रात से बढ़ाकर 12:00 तक कर दी. यह अनुमति 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी. इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि आयोजकों को तय शर्तों और नॉइज़ पॉल्यूशन नियमों का पालन करना होगा. रिहायशी इलाकों में ध्वनि स्तर 45 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताते हुए कहा कि यह समय-सीमित सुविधा त्योहारों को उल्लासपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए दी गई है. त्योहार दिल्ली को जोड़ते हैं और यह निर्णय आस्था का सम्मान करता है.

सिरसा ने स्पष्ट किया कि आयोजकों को कार्यक्रम निर्धारित समय पर समाप्त करने होंगे और किसी भी हाल में ध्वनि नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने “सिंगल विंडो सिस्टम” के जरिए आयोजकों को सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है.इस फैसले को आयोजक समितियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला कदम माना जा रहा है, जिससे राजधानी में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव अधिक सहज और शांति से आयोजित किए जा सकेंगे.

दिल्ली में 500 से ज्यादा रामलीला, कई रामलीला  मुगल काल से चल रही है

दिल्ली में रामलीला का इतिहास बहुत पुराना है. रामलीला मैदान और लाल क़िले में होने वाली रामलीलाओं का इतिहास सदियों पुराना है. यही वजह है कि सोमवार को पर्यायवरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बैठक करके सभी ज़िलाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, और एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, वन व बागवानी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि रामलीला स्थलों पर सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा सकें.

दिल्ली में अप्रैल में आई थी सख्‍त ध्वनि नियंत्रण नीति

इससे पहले अप्रैल महीने में दिल्ली में सख्‍त ध्वनि नियंत्रण नीति आई थी. दिल्ली पुलिस ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा था, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च, कोई भी धार्मिक स्थल अब तय मानकों से ऊपर लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेगा. न शादी-ब्याह में बिना अनुमति स्पीकर लगेगा. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल अब बिना लिखित अनुमति के नहीं किया जा सकेगा.

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