Delhi Violence: दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट से राहत, 15 नवंबर तक नहीं जमा करनी पड़ेगी जुर्माने की रकम

दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने हिंसा के एक मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाया था.

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कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया था 25 हज़ार का जुर्माना (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली पुलिस को सोमवार को राहत मिली. दरअसल, दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने हिंसा के एक मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाया था. यह जुर्माना नासिर नाम के एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर लगाया गया था. दिल्ली पुलिस ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी. फिलहाल, दिल्ली पुलिस को 15 नवंबर तक जुर्माने की राशि नहीं जमा करानी पड़ेगी. हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया. 

शिकायतकर्ता नासिर ने हाईकोर्ट में आज दिल्ली पुलिस की याचिका पर जवाब दायर नहीं किया. लिहाजा, हाईकोर्ट में आज सुनवाई टल गई और हाईकोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई के दौरान दी गई पुलिस को राहत को हाईकोर्ट ने अगली तारीख यानी 14 नवंबर तक बढ़ा दी. 

बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाया था. दिल्ली पुलिस के जांच से असन्तुष्ट और नाराज कोर्ट ने पुलिस पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया था. इसी फैसले को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 

इस मामले में निचली अदालत में शिकायतकर्ता नासिर ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ शिकायत की थी कि उसकी शिकायत को किसी और एफआईआर के साथ जोड़ दिया गया है. जिससे उसका लेना देना नहीं है. नाराज निचली अदालत ने पुलिस की जांच पर नाराज होते हुए जुर्माना लगाया था. 

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